आज मुंगेर समाहरणालय सभागार में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक ऋतुराज ने किया ।इस कार्यक्रम में जिले के सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज आयोजित कार्यक्रम में बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को सख्ती से लागू करने पर विचार किया गया ।बैठक में बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से कोई भी काम लेना तथा किशोर किशोरियों से खतरनाक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं में काम लेना दंडनीय अपराध है।
