दिनांक 28, 04,2021 को संपन्न आपदा समूह की बैठक में लिए गए निर्णय में सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग द्वारा नए नियम लागू किए गए इस नियम के तहत सुबह 8:00 बजे से 4:00 बजे तक दुकान खोले जाएंगे जिसमें कुछ दुकान प्रतिदिन सुबह 8:00 से 4:00 बजे खुलेंगे कुछ दुकानें सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे इस प्रकार से सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं जिसकी छाया प्रति भी हैं हम लोग इस समाचार के जरिए सरकार द्वारा दिए गए नए कानून की छाया प्रति भी हम लोगों ने लगा दिया है ताकि दुकानदार पर कर नियमानुसार अपना दुकान खोलें