सरकार का अध्यादेश हुआ जारी11 प्रकार के व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बिहार सरकार के अध्यादेश बाजारी कुल 11 प्रकार के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं वह भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे दूसरा व्यक्ति वह होंगे जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तीसरा व्यक्ति वह है जो किसी सरकारी संस्था में अप्लाई संस्थान में वहां के किसी आरोप भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित किया हो जो भारत का नागरिक ना हो वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो वह व्यक्ति जिस पर भारत या भारत के बाहर 6 महीना से अधिक कारावास कर चुका हो सातवां व्यक्ति जो किसी संस्थान का भुक्तभोगी हो आत्मा वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में निष्कासित कर दिया गया हो इस प्रकार के व्यक्ति ईस पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे
