बिहार राज्य के जिला मुंगेर से रंजन कुमार मोबाइल वाणी के माध्यम से जानकारी दे रहे है कि कोविड-19 के दौर के बीच सरकार ने आम जनों की परेशानियाँ को देखते हुए सड़क यातायात की अनुमति दे दी है। ताकि लोग अपनी आवश्यक यात्रा व काम का निष्पादन कर सकें। हालाँकि इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसे बस यात्रा के दौरान यात्रियों को फोलो करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जारी गाइलाइन में कहा गया है कि बस यात्रा के शारीरिक-दूरी का पालन करना होगा। यही नहीं बस में सीट के अनुसार ही यात्रियों को बस चालक बैठाऐगें और हर यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही बस यात्रा शुरू होने के पूर्व एवं यात्रा संपन्न होने के बाद वाहनों को निश्चिततौर पर सेनेटाइज कराने का भी निर्देश दिया गया है। ऑडियो पर क्लिक कर सुने विस्तृत खबर।