सीवान। जलनिकासी को लेकर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वीरेंद्र ठाकुर कहते हैं 2008 में CWJC NO. 16278/2008 उसके बाद जलजमाव से निजात नहीं होने पर MJC NO. 5043/2010 पटना हाई कोर्ट में दायर किया था मगर तीनों पंचायत सिरसाँव, कोड़ाडी और हडसर से जलनिकासी पर ठोस पहल नहीं हो रहा। जलनिकासी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रहा है। NH पर पुल मात्र से जलनिकासी नहीं संभव है यह सिर्फ एक कामचलाऊ उपाय भर है। यह जरूरी भी है मगर दारौंदा रेल फाटक के पास पानी पास नहीं हो रहा है। पानी उलटा बहकर दारौंदा, हड़सर गाँव को डूबा रहा है। पहले पानी झोर (बहोत नाला परियोजना) में जाता था अब दक्षिण की तरफ जा रहा है। दारौंदा, हड़सर और कोडारी गाँव को ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। पिपरा मठिया में जो पईन है वह जाम है उसे साफ करना होगा तभी NH पर बन रहा पुल सफल होगा। यह अकेले प्रयास से संभव नहीं है इसके लिए हर किसी को पहल करना होगा। राजनीतिक नफा नुकसान को नज़र अंदाज करना होगा। जिला प्रशासन को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। इन तीनों पंचायत के किसानों को मुआबज़ा देना चाहिए। इसके लिए पहल की जरूरत है। और यह सबके प्रयास से संभव है