उप संचालक उद्यान श्री एम. एल. ऊईके ने बताया कि उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने वाले किसान अथवा उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। एफ.पी.ओ., एस.एच.जी. एवं सहकारी समिति भी (पीएमएफएमई) योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसमें आलू चिप्स, टमाटर केचप, अदरक का सोंठ, लहसुन पावडर, अचार - पापड़, बड़ी, मिठाई, नमकीन, डेयरी प्रोडक्ट, पशु आहार, आटा चक्की, मसाला चक्की, गुड घाना, जूस फैक्ट्री इस तरह की प्रसंस्कृत की जाने वाली यूनिट स्थापित करने पर लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।]उन्होंने बताया कि इच्छुक उद्यमी/किसान, जिला उद्यानिकी विभाग के अमले से अथवा जिला रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) श्री विवेक पाल के मोबाईल नंबर- 7869163254 एवं श्री शिशिर विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर- 9685020404 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर करते हैं और अधिक से अधिक आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
