राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिये जिले की सभी 117 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के कुल 40 एकल समूहों को वर्तमान वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृध्दि कर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 में 8 फरवरी 2024 के अध्यधीन लायसेंस नवीनीकरण के लिये वर्तमान लायसेंसियों को अवसर प्रदान किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण आवेदन पत्रों का विक्रय 12 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगा।
