कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा बंसत पंचमी, अक्षय तृतीया और अन्य अवसरों पर होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन और व्यक्तिगत विवाह आयोजनों में बाल विवाह की रोकथाम के लिये विकासखंड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समितियां राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों और पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके कार्य क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह नहीं हो ।
