पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन प्रतिबंधित ======================= कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । इस आदेश के अंतर्गत आदेश की अवधि 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से 18 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे तक के दौरान कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसम्पर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित प्रोसेशन आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
