मतदान के समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखने और शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रखने के निर्देश ========================================================== मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 (पूर्वार्ध्द) के अंतर्गत जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में आगामी 13 जून को मतदान सम्पन्न होगा । इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि आयोग के निर्देशानुसार शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से बंद रखी जायें और इस अवधि में शराब के क्रय-विक्रय में पूर्णत: प्रतिबंध किया जाये तथा की गई कार्यवाही से जिला कार्यालय को तत्काल अवगत करायें ।