मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से योगेश मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि ,जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक परिवाद की अंतिम सुनवाई के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पर 50 हजार रूपये के हर्जाने का फैसला सुनाया है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर की भी जिम्मेदारी तय की गई है ।परिवाद मुकेश चौरिया मंगली बाजार परासिया की ओर से अधिवक्ता अकील अहमद फिरदौसी ने कहा कि उनके पक्षकार ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन का रोड टैक्स जमा करने के साथ सभी शुल्क भी जमा किए थे। इसके बाद भी पक्षकार के वाहन का संशोधित पंजीयन उन्हें नहीं दिया गया था। इस मामले में जिला आयोग में परिवाद दायर किया गया था। आयोग ने पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को 50 हजार रूपये का हर्जाना पीड़ित को देने का आदेश दिया है ।वहीं जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। क्लिक कर ऑडियो सुन सकते हैं।