दुर्गा उत्सव पर्व के दौरान गरबा, डांडिया व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान आयोजन समितियों के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश जारी छिन्दवाड़ा/29 सितंबर/ 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा दुर्गा उत्सव पर्व के दौरान छिन्दवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने वाली आयोजन समितियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये गये हैं । निर्धारित व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री ओ.पी.सनोडिया ने बताया कि गरबा डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली सभी आयोजन समितियों को आदेश दिये गये है कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किये बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाये । आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सी.सी.टी.व्ही.कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव के लिये अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था और फारयर सेफ्टी मापदण्डों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा । आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु/धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही उसका प्रयोग/प्रदर्शन कर सकेगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और विद्युत विभाग से इस आशय का प्रमाण ।