मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से योगेश कविता मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि जिले में अनलॉक -2 में प्रशासन द्वारा पिछले दिनों लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश फिलहाल जैसे कि वैसे लागू रहेंगे वहीं गुरुवार को जिला कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन निर्णय आदेश जारी करते हुए 15 जुलाई तक पिछले दिनों लगाए गए प्रतिबंधत्माक को दे सके। वैसे रखा नियमों को रखा है। इसके तहत अब रात 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। प्रशासन द्वारा दुकानों को खोले जाने की समय सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिला कलक्टर से जिले में धारा 144 शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्याओं को लेकर आदेश जारी किए गए हैं ,कि राजस्व सेवा के अधिकारी को सख्ती बरतें एवं मुख्य बाजारों का संचालन रात 8 बजे के बाद न हो सके ।ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और निरंतर निरीक्षण करें और प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाए।