आगामी एक फरवरी से जिला में इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर चारों अनुमंडल मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को समस्तीपुर अनुमंडल के एसडीओ ने परीक्षा को लेकर आगामी एक फरवरी से सभी केंद्रों के 500 गज में निषेधाज्ञा का आदेश जारी करते हुए इसे प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि केंद्रों पर परीक्षा के दौरान चोरी करते छात्र-छात्रा या चोरी कराते अभिभावक व अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की सूरत में उन्हें दो हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही गंभीर स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों व अभिभावक को जुर्माना व जेल दोनों हो सकती है। परीक्षा को लेकर एसडीओ ने केंद्र के 500 गज के दायरे में मौजूद कोचिंग सेंटर, फोटो कॉपी की दुकानें, फैक्स, इंटरनेट, साइबर कैफे आदि को बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं सभी संचालकों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संस्थान खुला रहने की स्थिति कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। बताया गया कि एसडीओ ने कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर केंद्र के बाहर व अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्र के 500 गज की दूरी में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश व लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।