कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी है। यह व्यवस्था पहले से लागू है पर इसके लिए कोई तय फॉर्मेट नहीं था। गृह विभाग के निर्देश पर समस्तीपुर जिला प्रशासन ने विवाह संबंधी सूचना देने के लिए तय फॉर्मेट जारी कर दिया। इसके तहत विवाह संबंधी सूचना में वर-वधू के नाम के साथ उनका पता भी दर्ज करना होगा। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसको लेकर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब राज्य सरकार ने 22 जनवरी को जारी नए आदेश में कहा है कि विवाह समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तीन दिन पूर्व इसकी सूचना थाना को देनी होगी। विवाह समारोह में भाग लेने के लिए अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। जिनके यहां बेटा या बेटी की शादी है, वे अब तीन दिन पूर्व स्थानीय थाना को इसकी सूचना देंगे। इसके लिए आवेदन का फार्मेट भी प्रशासन ने जारी किया है। जिसमें वर-वधु के साथ-साथ उसके माता-पिता का नाम, पूरा पता, वैवाहिक कार्यक्रम की तिथि, वैवाहिक स्थल, दहेज नहीं लिया है, बाल विवाह निषेध एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन करने से संबंधित सूचना देनी है। बताया जाता है विवाह समारोहों में कोविड प्रोटोकाल का पालन सही से नहीं हो पा रहा है। बगैर मास्क के लोग तो रहते ही हैं, अत्यधिक भीड़ भी जुटती है। जिससे कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।