बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखकर प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहे। कदाचार करने एवं कराने वाले व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत अविलंब कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अलावा कोई अन्य कागजात मोबाइल अन्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी परीक्षा भवन में नहीं ले जा सके। इस क्रम में प्रवेश द्वार पर ही परीक्षार्थियों की विधिवत जांच (फ्रिस्किंग) किया जाएगा।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।