कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए जिले में मरीजों को एंबुलेंस से अस्पताल आने-जाने के लिए निजी एंबुलेंस की मनमानी पर रोक लगेगी। स्वास्थ्य महकमा ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोरोना मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एंबुलेंस का रेट तय कर दिया गया है। उससे अधिक लेने पर उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार की शिकायत एवं समस्या के समाधान हेतु संपर्क करने के लिए नियंत्रण कक्ष का नंबर 06202751107 जारी किया है। एंबुलेंस में बेसिक लाईफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रखी जानी है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।