झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं सव अर्जित संपत्ति में एक विवाहित महिला अपनी सव औरर्जीत पैतृक या उपहार में मिली संपत्ति की एकमात्र मालिक और प्रबंधक होती हैं। उनका उस पर पूरा अधिकार होता है। दूसरा संयुक्त परिवार संपत्ति - ऐसी संपत्ति में पति की मृत्यु के बाद विधवा को बच्चों और पति की माँ के साथ संयुक्त परिवार संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार होता है। भरण -पोषण -महिला पति से भरण -पोषण ,सहायता और आश्रय पाने का हक़दार है।