झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार मेहता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि विधवा को अपने पति की स्व अर्जित और पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से का दवा करने का पूरा अधिकार है।ठीक वैसे ही जैसे अन्य क़ानूनी वारिस जैसे बच्चों को मिलता है।यदि पति की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है और कोई वारिस नही है तो विधवा को सम्पत्ति का पूरा अधिकार मिलता है।अन्य वारिस है तो हिस्सा बंट जाता है