राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत योग्य लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने माह मई 2021 से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीएचएच एवं अंत्योदय परिवारों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न (चावल एवं गेहूं) का वितरण का निर्देश दिया है| उन्होंने कहा की जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा सभी लाभुकों को माह मई 2021 का खाद्यान्न अब तक नहीं दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है एवं कई जन वितरण प्रणाली विक्रेताओ ने केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के खाद्यान्न का वितरण किया है| उपायुक्त ने कहा कि माह मई'21 एवं जून 2021 में लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दोनों योजनाओं के द्वारा खाद्यान्न का वितरण मुफ्त किया जाना है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
