बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण से अमरूल आलम ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि शहर के स्टेशन रोड पर एक निजी क्लिनिक में स्वास्थ्य केंद्र सुबौली के चिकित्सा प्रभारी के आवेदन के आलोक में, एक स्थानीय नंबर एक अड़सठ और चार उन्नीस की धारा चार बीस आईसी सी सोलह की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आवेदन में कहा गया है कि डॉक्टर एस कुमार नाम का एक बोर्ड लगाकर लोगों का इलाज करता है, इस मामले में, जब मेडिकल टीम द्वारा जांच की जाती है, तो उसने कहा कि उसके पास कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं है। कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और मोतिहारी के चिकित्सा प्राधिकरण के आदेश पर बिहार क्लिनिक असाइनमेंट अधिनियम दो हजार सात के तहत मामला दर्ज किया गया। मजबूत आवेदन में, चिकित्सा प्राधिकरण ने कहा कि अनपैक्ड एक टूटे हुए व्यक्ति पर प्लास्टर किया गया, जिसकी मौत हो गई, इलाज के कारण बड़ा नुकसान हुआ। इस संबंध में एस. एच. ओ. पुन्न कुमार ने कहा कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है।