बिहार की विवाहित महिलाएं पति के आवास के आधार पर आरक्षण के दावे से वंचित नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को इस बारे में निर्देश जारी किया है। जाति, निवास, आय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में यह कार्रवाई की गई है। विभाग के अनुसार ऐसी विवाहित महिलाएं, जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया है, तो सिर्फ पति के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार उन्हें आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें आवेदन के लिए ऐसे विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला संज्ञान में आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारियों को ताजा निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को अधीनस्थ पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश देने को कहा गया है ताकि उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।