अडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने पाक्सौ एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दस वर्षों की सश्रम करावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायमूर्ति ने पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित को एक लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि छतौनी थाना क्षेत्र के खुदानगर निवासी शमशेर अंसारी बब्लु ने शादी का झांसा देकर नावालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जिसके आधार पर लड़की की मां ने 19फरवरी 2019को पाक्सो एक्ट के धारा 4 के अंतर्गत छतौनी थाना काण्ड संख्या 51/19 दर्ज कराई।