बेवजह घर से ना निकलें , नहीं तो कार्रवाई तय कोरोना का चेन तोड़ने को लेकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करें : डीएम शिवहर, 5 मई। जिलाधिकारी सज्जन राजशेखर और पुलिस अधीक्षक डॉ संजय भारती ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। बेवजह घर से नहीं निकलें। 5 से 15 मई तक बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। जिसका जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी लोग सरकारी नियमों का पालन करें और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। वे मंगलवार को मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। डीएम ने कहा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। अनावश्यक बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई - लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले के सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। खाद्य सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकान फल, सब्जी, मांस मछली, दूध, पीडीएस एवं किराना स्टोर की दुकानें सुबह 7 से 11 दोपहर तक खुली रहेगी। लेकिन ठेला पर घूम घूम कर सब्जी बेचने वाली की छूट शाम 6 बजे तक रहेगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू पूर्व की तरह लागू रहेगा। 50 की उपस्थिति में शादी, तीन दिन पहले अनुमति जरूरी- सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित किया गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के लिए 3 दिन पूर्व थाना से अनुमति (परमिशन) लेनी होगी। श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा तय की गई है।
