जिला शिवहर जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि शर्तों के आधार पर शिवहर जिले में प्रत्येक सोमवार ,बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 10 से सांय काल 5 बजे तक इलेक्ट्रिकल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, तथा प्रदूषण जांच केंद्र खुलेंगे।जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पर 6 मई 2020 द्वारा दुकानों का लॉक डाउन की अवधि में विभिन्न सामग्रियों की दुकान खोलने के संबंध में निर्देश देते हुए दुकानों पर भीड़ कम करने की दृष्टिकोण से दिन के अलग-अलग अथवा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में दुकान खोलने के संबंध में निर्णय लिया गया है।जिलाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार इलेक्ट्रिकल गुड्स पंखा, कूलर ,एयर कंडीशनर्स विक्रय एवं मरम्मत की दुकान खुलेंगे, ऑटोमोबाइल्स में टायर एवं टयूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकानें खुलेंगे,इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में मोबाइल, कंप्यूटर ,लैपटॉप ,यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें खुलेंगे,निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सीमेंट ,स्टील ,बालू, स्टोन ,गिट्टी ,सीमेंट ,ईट ,प्लास्टिक पाइप ,हार्डवेयर ,सैनिटरी ,फिटिंग लोहा, पेंटिंग सामग्री की दुकानें खुलेंगे।ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान ,प्रदूषण जांच केंद्र की दुकान लॉक डाउन की अवधि में प्रत्येक सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 10 से सांयकाल 5 बजे तक शर्तों के आधार पर खोलने के लिए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा आदेश दिया गया है। शॉपिंग कंपलेक्स ,मार्केट कंपलेक्स एवं शॉपिंग मॉल में अवस्थित कोई भी दुकान नहीं खुलेगी दुकानों में दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा,दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन सेनीटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु उपलब्ध रखेंगे, बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा,इसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे ,सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए दुकानों को तुरंत बंद करने का कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि सर्दी खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी,साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि दुकानदार ग्राहकों की इच्छा अनुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी शिवहर ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर को निर्देशित किया गया है कि उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
