बिहार में तंबाकू या गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थल पर किसी ने थूक फेका तो उसे 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आईसीएमआर नई दिल्ली ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है इसमें बताया गया है कि पान मसाला खैनी जर्दा गुटखा खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी खबर को।