बिहार राज्य के जमुई जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता अमित कुमार सबिता ने बताया कि सिकन्दरा प्रखंड स्थित लछुआड़ परिवार विकास कार्यालय में बच्चों के अधिकार और नियमों की जानकारी को लेकर समन्वयक गोपी कुमार के द्वारा एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।गोपी कुमार ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 सितम्बर 1990 को बच्चों के सुरक्षा को लेकर एक बैठक हुआ। जिसमें बाल अधिकार पर चर्चा किया गया। बच्चों के चार अधिकार 1 जीने का अधिकार 2 विकास का अधिकार,3 सुरक्षा का अधिकार 4 सहभागिता का अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जीने के लिए पोषण आवास प्रयाप्त जीवन स्तर, चिकित्सा सेवा की उपलब्धता। विकास करने का अधिकार जिसमें शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां, सूचना प्राप्त करना, विचारों की चेतना और धर्म की स्वतंत्रता शामिल हैं। संरक्षण के अधिकार में बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाने या दुर्व्यवहार से संरक्षण के लिए अधिकार है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे हर प्रकार के शोषण से सुरक्षित रहें।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।