जमुई : एससी/एसटी एक्ट के विविध प्रावधानों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कार्यशाला आयोजित। जमुई (बिहार) बुधवार को समाहरणालय के संवाद कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, उपविकास आयुक्त आरिफ अहसन, अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिभा रानी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने हेतु इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने प्रखंड स्तर पर भी कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि गैर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को किसी प्रकार से प्रताड़ित किए जाने पर पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता हेतु आर्थिक अनुदान का प्रावधान किया गया है जिसे संबंधित व्यक्ति को तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है। इनमें 25% प्रथम रिपोर्ट पर, 50% अंतिम प्रतिवेदन के रिपोर्ट पर और 25% न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर भुगतान करने का प्रावधान है।