प्रखण्ड के लछुआड़ स्थित पंचायत भवन में चाइल्ड फंड इंडिया परिवार विकास ने कार्य क्षेत्र के 20 युवा एवं युवतियों को भारतीय श्रम कानून विषय पर प्रशिक्षण दिलाया।अधिवक्ता सारस्वत दुबे के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।इस अवसर पर युवाओं को भारतीय श्रम कानून के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि श्रम कानून क्या है इसका उद्देश्य क्या है,श्रम कानून क्यों बनाया गया,इसकी जानकारी रखना आज के युवाओं के लिए कितना जरूरी है।श्रम कानून से संबंधित विस्तार से बताते हुए श्रमिकों को मिलने वाला मुआवजा,वेतन,ओवर टाइम छुट्टी के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।बताया कि 44 श्रम कानून में से संशोधन कर केवल चार श्रम कानून सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है।पूर्व से बने 44 श्रम कानून से उद्योगपति को उद्योग लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी।इसलिए सरकार ने 44 से घटाकर चार श्रम कानून बनाया गया है।जिसका की श्रमिकों के संगठन के द्वारा विरोध में किया जा रहा है।पूर्व में महिलाएं रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में बहुत कम रहती थी।आज सभी क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है।इसके साथ महिलाओं के लिए मातृत्व विकास 80 दिन के बारे में जानकारी दी गई।इस अवकाश में भी उन गर्भवती महिलाओं को वेतन मिलते रहेगा।किसी भी फैक्ट्री में काम करते समय यदि कोई घटना होती है और श्रमिक घायल होता है तो उसे किस हालत में कितना मुआवजा दिया जाएगा यह भी विस्तार से बताया गया।संस्थान के सचिव भावानंद ने युवाओं को प्रेरित करते हुए बताया कि हम आत्मनिर्भर होकर किसी फैक्ट्री में काम करेंगे कानून के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो अपने अधिकारों के लिए फैक्ट्री के मालिक से आंख से आंख में मिला कर बात कर सकते हैं।प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य आप श्रम कानून के बारे में जाने समाज में आपका वैल्यू हो।आज समय बड़ा कीमती है लेकिन समय से भी बड़ा आज का युवा कीमती है जिसे हर तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है।इस अवसर पर समन्वयक प्रमोद कुमार राय,फरीद अंसारी,रामवृक्ष महतो,ध्रुव कुमार,रानी सिंह,युवा विपिन कुमार, धनंजय कुमार,इस्तफा अंसारी,धर्मेंद्र यादव,काजल कुमारी,शिवानी कुमारीइशरत खातून,तब्बू खातून,राखी,सुमन के अलावे दर्जनों युवा उपस्थित थे।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।