दाउदनगर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आफताब आलम के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष की सजा एवं 10 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार,ओबरा थानाक्षेत्र के कारा मोड़ पर अभियुक्त प्रिंस कुमार ,रवि रंजन कुमार एवं आनंद किशोर सिंह के पास से आर्म्स बरामद किया गया था। पुलिस ने 19 मार्च 2019 को सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक की दर्ज किया था।