अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों का कान्वेंट में चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए विभाग को 209 आवेदन मिले हैं