बच्चों को निशुलक और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार का संशोधन बिल 2017 राज्यसभा में 1 अगस्त 2017 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया