उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से सुमित्रा देवी से साक्षात्कार लिया। सुमित्रा देवी ने बताया कि बेटा के रहते बेटी को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार नही मिल सकता है।बेटी का सम्पत्ति ससुराल में होता है। यदि बेटा नही है तो इस परिस्थिति में बेटी को मायके की सम्पत्ति में अधिकार हो सकता है। बेटी को माता - पिता की देखभाल करना चाहिए

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से ख़ुशी उपाध्याय से साक्षात्कार लिया। ख़ुशी उपाध्याय ने बताया कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्युकी बेटियों को दहेज़ दिया जाता है वही उनका हिस्सा होता है। मायके में हिस्सा देना माता पिता के ऊपर निर्भर करता है.

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से सतीश चौधरी से साक्षात्कार लिया। सतीश चौधरी ने बताया कि बेटियों को हिस्सा उनके ससुराल में मिलना चाहिए, शादी के बाद उनका हिस्सा ससुराल में होता है

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से मानस उपाध्याय से साक्षात्कार लिया। मानस उपाध्याय ने बताया कि बेटियों को पैतृक सम्पत्ति अधिकार मिलना चाहिए। बेटा -बेटी एक सामान है। दोनों को शिक्षित किया जाता है और एक समान पालन - पोषण किया जाता है

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के. सी. चौधरी  ने मोबाइल वाणी के माध्यम से राम लखन यादव से साक्षात्कार लिया। राम लखन यादव ने बताया कि पैतृक सम्पत्ति में महिला को अधिकार नही देना चाहिए। सम्पत्ति में अधिकार देने से भाई - बहन के रिश्ते में दरार आ सकता है। बहू को सम्पत्ति में अधिकार देना चाहिए

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के. सी. चौधरी  ने मोबाइल वाणी के माध्यम से  मदन मोहन से साक्षात्कार लिया। मदन मोहन ने बताया कि महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार नही देना चाहिए। अधिकार देने से मामला गंभीर होगा और महिला मायके और ससुराल दोनों जगह हिस्सेदारी का दवा करेगी। भाई - बहन के बीच दरार तो नही आएगा क्योंकि एक ही खून और खानदान है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं जरूर उलझेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के. सी. चौधरी  ने मोबाइल वाणी के माध्यम से  अलोक वर्णवाल से साक्षात्कार लिया। अलोक वर्णवाल ने बताया कि भारतीय संविधान समानता की बात करता है। महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार देना चाहिए। जरुरी नहीं है कि सम्पत्ति में अधिकार को लेकर भाई - बहन के रिश्ते में दरार आएगा।भाई -बहन के बीच दरार संभव नही है

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के सी चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार लेने के लिए आगे आना चाहिए। जब तक महिलाएं आगे नहीं आयेंगी उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा सरकार संपत्ति का अधिकार देने के लिए कानून बनाती है, लेकिन कानून का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण महिलाएं आज भी संपत्ति का अधिकार पाने से वंचित रह गयी हैं। जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक महिलाएं अपने अधिकार से वंचित रहेंगी।

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से रजनी शुक्ला से बातचीत की। बातचीत में रजनी शुक्ला ने बताया कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। बेटियाँ शादी कर के दहेज़ लेकर अपने घर जाती हैं इसलिए अगर बेटे हैं तो बेटों का अधिकार रहता है बेटियों का अधिकार नहीं बनता। अगर बेटियां संपत्ति का अधिकार लेती हैं तो भाई बहन के रिश्ते में दरार आती है।साथ ही उनके बीच अच्छा सम्बन्ध नहीं रहता है। यदि बेटे नहीं हैं बेटियां हैं तो बेटियां अपने माता-पिता की देखभाल करें, उनका पालन-पोषण करें, उनकी हर जरूरत को पूरा करें।

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि 2005 के कानून में संशोधन के बाद बेटी को वारिस यानी बराबर का उत्तराधिकारी माना गया है, अब बेटी विवाहित होने से पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं बदलता है यानी बेटी का पिता की सम्पत्ति पर शादी होने के बाद भी अधिकार रहता है