उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से संस्कृति श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती हैं कि हमारे समाज में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि धन संपत्ति में सिर्फ बेटों का ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है समय और कानून दोनों बदल गया है। इसलिए विरासत की जमीन हो या खरीदी हुई सब पर महिलाओं का अब बराबर का हक है। इसलिए लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए और बराबरी जुबान से नहीं कागजातों से की जानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं की महिला अपने निर्णय खुद लें और आत्मनिर्भर बनें तो उन्हें ओनरशिप देनी पड़ेगी उनको मालिक बनाना पड़ेगा

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से संस्कृति श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती हैं कि एक महिला दिन रात खेतों और घर में काम करती है। लेकिन अधिकार के नाम पर उनके पास कोई जमीन नहीं होता है। लेकिन अगर महिलाओं को जमीन मिला तो वो सिर्फ बेटी बहु और पत्नी नहीं बल्कि किसान एक ओनर एक डिसीजन लेने वाली निर्णय लेने वाली बन सकती हैं। इसलिए महिलाओं का भूमि अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। जमीन का कागज बस सिर्फ कागज नहीं है,महिलाओं की कहानी बदलने का एक तरीका है। इससे कई महिलाओं की जिंदगी पूरी तरीके ऐसी बदल सकती है

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से संस्कृति श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती हैं कि महिलाओं को जमीनी हक का मिलना सिर्फ एक प्रॉपटी पैसा में बढ़ोत्तरी नहीं है। जमीं पर हक मिलना यानी उस महिला का जीवन बदलना यानि उनका भविष्य सुरक्षित होना है। वो अपने जिंदगी को और बेहतर ढंग से जी पाती है। अगर जमीन महिला के नाम हो तो वो लोन ले सकती है। अपना रोजगार शुरू कर सकती है। खराब परिस्थिति में खुद को संभाल सकती है। अगर घर की चाभियां महिला रख सकती हैं,तो जमीन की ताकत भी उन्हें मिलनी चाहिए

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से संस्कृति श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती हैं कि महिला को जमीन में हक नहीं मिलने से उन्हें कई तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जबकि ये मौलिक अधिकार है। जैसे बेटों को मिलता है,वैसे बेटी को भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर महिला का तलाक हो जाता है, तो उसे आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती है। अगर पति की मृत्यु हो जाए तो महिला को जमीन नहीं मिलता। रिश्तेदार उसे हक नहीं देते जिसके कारण आगे का जीवनयापन मुश्किल हो जाता है। जिसके कारण सरकारी योजनाओं से भी वो वंचित रह जाती है।

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से रमज़ान अली की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से सबरू निशा से हुई। निशा कहती है कि पिता के जमीन में लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि महिला को शादी के बाद ससुराल में भी हक मिलता है। इस कारण से भाई बहन का रिश्ता भी खराब हो जाता है। इसलिए महिला को केवल ससुराल में हक मिलना चाहिए

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से रमज़ान अली की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से नाज़मा खातून से हुई। नाज़मा कहती है कि पिता के न रहने पर जैसे बेटे के नाम जमीन मिलता है वैसे ही बेटियों को भी मिलना चाहिए। कहीं कहीं बेटियों को जमीन मिल भी रहा है।

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से रमज़ान अली की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से सलमा खातून से हुई। सलमा कहती है कि माता पिता के न रहने पर जैसे बेटे को जमीन मिलता है वैसे ही बेटियों को भी मिलना चाहिए। इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। भाई की तरह बेहेन के पास भी जमीन रहेगा ,दोनों साथ में रहेंगे।

जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ती में अधिकार को लेकर एक अहम फैसला देते हुए कहा कि केवल लिंग के आधार पर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक से वंचित नहीं किया जा सकता है.

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से अरविन्द श्रीवास्तव कहते हैं कि महिलायें और बच्चे अक्सर घर पर रहते हैं। लेकिन पुरुष वर्ग घर से बाहर जाते हैं। क्योंकि उनके साथ असुरक्षा की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर पति को कुछ हो जाता है, तो किसी भी महिला के नाम अगर जमीन मकान या कोई भी अचल संपत्ति अगर उनके नाम नहीं है तो, वो बहुत ही प्रताड़ित होती हैं। इससे उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है और बच्चों को पालन पोषण करने में का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के नाम पर जमीन होना बहुत जरुरी होता है। क्योंकि विकट परिस्थिति में अगर महिला का मालिकाना हक जमीन में ना हो तो उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इससे उनका पूरा परिवार और वो खुद भी काफी प्रभावित होती है

उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से संस्कृति श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती हैं कि भारत का कानून कहता है की बेटी का हक जमीन पर शादी के बाद भी रहता है। अगर किसी महिला के पति का निधन हो जाता है, तो भी उनका हक जमीन पर रहता है। इसलिए उनका हक कोई नहीं ले सकता है। ये महिला का हक़ रहता है