उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बलरामपुर से अंकिता मिश्रा , मोबाइल वाणी के माध्यम से पुरुष द्वारा घर में महिलाओं के बारे में कुछ जानकारी। चाहे वह स्वास्थ्य सुरक्षा हो, जीवन और शरीर को कोई नुकसान या चोट पहुँचाना हो, शारीरिक या मानसिक पीड़ा पैदा करना हो या ऐसा करने का इरादा हो, यौन उत्पीड़न हो, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में बच्चे को चोट पहुंचाना या बच्चे के जन्म तक, ताने मारना, अपमान करना या दर्द पैदा करने की धमकी देना। यह सब महिलायें सहन कर रहती है।