उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बलरामपुर से अंकिता मिश्रा , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी है। पत्नी या उसके साथ रहने वाली किसी भी महिला को पति या उसके साथ रहने वाले किसी भी पुरुष या उसके रिश्तेदारों की हिंसा से बचाना है । इस अधिनियम के तहत उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की गई है जो बिना दवा के एक पुरुष के साथ रह रही हैं। शारीरिक, शारीरिक, यौन, भावनात्मक या आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार या धोखाधड़ी करना भी इस कानून के तहत अपराध माना जाता है।