उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिला से प्रियंका सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम पीडब्ल्यूडीवी राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू किया जाता है। राज्य सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति सेवा प्रदान को पंजीकृत करना होता है। आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधाओं को अधिसूचित करने की आवश्यकता है। 16 और 17 जून, 2010 को महिला और बाल विकास के प्रभारी राज्य मंत्री और सचिव की एक बैठक में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से स्थानांतरण अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा प्रदाताओं की पंजीकरण के सम्बन्ध में पीडब्ल्यूडीवीए एक नागरिक कानून है। जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रक्षा करना और उनको सहायता प्रदान करना है। अधिनियम के तहत महिलाओं को कई सुविधाएँ मिलती है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।