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बिहार राज्य के जिला सारण से महेश कुमार , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि ड्राइवर के एक्सीडेंट करने पर सात लाख का जुर्माना और दस साल की सजा का कानून लाया गया है। गृह मंत्री को यह समझना चाहिए की सब कुछ ड्राइवर पर ही निर्भर करता है। अगर दस साल की सजा ड्राइवर को मिलेगा तो उनके घर पर क्या बीतेगा। ये कानून नहीं लाना चाहिए।