राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ना तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक की और ना ही प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी को रोकने में दिलचस्पी दिखाई, यहां तक की केंद्र और राज्य सरकार अब तक क्लीनिकल स्थापना के नियमों को भी लागू करने में विफल रही है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक माह के अंदर स्टैंडर्ड रेट तय करने का आदेश दिया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है । तो सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकारी रेट लागू करने पर विचार करेगा।