राॅंची।झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 सदन से पास हो गया। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 में कुछ मामूली संशोधन के साथ ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। पहली बार कदाचार करने पर 3 साल की जगह 1 साल की सजा और दूसरी बार कदाचार करते पकड़े जाने पर 7 साल की जगह 3 साल की सजा होगी।