झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के नावाडीह पंचायत से सुखलाल रविदास की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से सहदेव ठाकुर से हुई। सहदेव ठाकुर कहते है कि उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है

दोस्तों, क्या राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आपका खाता खुला है ? क्या आप राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना का लाभ लेना चाहते हैं पर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के इच्छुक हैं? अगर ऐसा है तो अपने सभी सवाल और समस्याओं को हमारे साथ साझा करें. अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नम्बर 3

दोस्तों, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की शुरूआत केन्द्र सरकार ने साल 2009 में की थी. इस योजना की देखरेख का जिम्मा केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है. और मंत्रालय ने राज्यों के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने क्षेत्र के जरूरतमंद दिव्यांगों को इस योजना का लाभ दिलवाएं. क्या आपके पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं? अगर ऐसा है तो क्या गांव के मुखिया या फिर प्रखंड पदाधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं? यदि आप राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं.

बिहार राज्य के जमुई जिला के चकाई प्रखंड से अंजलि कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती हैं कि बिहार में विधवा और वृद्धा पेंशन की राशि कम है। बिहार में वर्तमान में वृद्धा पेंशन 400 रूपए मिलत है और विधवा पेंशन 500 रूपय मिलती है। लेकिन अगर वहीं बात की जाये झारखण्ड में,की तो , वहां पर पेंशन की राशि 1000 रुपये है। अत : बिहार में भी पेंशन की राशि कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए।

बिहार राज्य के जमुई जिला के चकाई से बिनीता मोबाईल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि बिहार में वृद्ध लोगों को कम पेंशन दिया जा रहा है। इस बढ़े हुये महँगाई में उन्हें इतना कम पेंशन दिया जा रहा है जिसके वजह से उन्हें परेशानी हो रही है

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 3.5 करोड़ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस काम के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. क्या आपके पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं? अगर ऐसा है तो क्या गांव के मुखिया या फिर प्रखंड पदाधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं? यदि आप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं.

दोस्तों , विधवा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदिका का आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है. आप हमें बताएं कि क्या आप में से कोई जरूरतमंद है जिसे विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना है पर उसे किसी तरह की परेशानी आ रही है? अगर आपका आवेदन बार—बार अस्वीकार हो रहा है तो उसके बारे में हमें बताएं. मोबाइलवाणी अपने साथी न्याय के साथ मिलकर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा. अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नम्बर 3.

नमस्कार आदाब साथियों ,ये जानकारी खास तौर से वरिष्ठ एवं विकलांग नागरिक और विधवा महिलाओं के लिए है। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा आपके लिए क्या प्रवधान है। विस्तारपूर्वक जानकरी के लिए ऑडियो में क्लिक करें।

बिहार राज्य के जमुई जिला के चकाई प्रखंड के नावाडीह पंचायत के हरणसिन्हा गाँव से धनपाल मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी देना चाहते है की, धनपाल जी गाँव के लोगो को पेंशन के बारे में जानकारी देते हैं

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