मंगलवार को कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु समस्तीपुर जिले के जीविका के सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों और जिला कार्यालय में कार्यरत सभी विषयगत प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया । भारत सरकार के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी कार्यों में जहां महिलाएं काम करती है वहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम समिति का निर्माण होना है तथा वहां कार्य कर रहे हैं कर्मियों को यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ।कर्स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पूर्ण को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है अगर बात करें मैं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की तो इसके अंतर्गत कार्यरत पुरुष साथियों द्वारा महिलाओं के ऊपर की गई गैर मर्यादित टिप्पणी, अवांछित और अनुचित कार्य अशोभनीय व्यवहार, कपड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी सहित अन्य टिप्पणियां, बगैर सहमति के शारीरिक संपर्क करने आदि जैसे व्यवहार पर रोक लगाने हेतु यह अधिनियम बनाया गया था।