सारण शिक्षक व स्नातक निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर आयोग के निर्देश के आलोक में इसका शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया जा चुका है। यह बातें डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने मंगलवार को राधाकृष्णन भवन में सारण शिक्षक व स्नातक निर्वाचन को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी करने की तिथि 6 मार्च निर्धारित की गयी है। नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च व नाम संवीक्षा करने की तिथि 14 मार्च निर्धारित है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 मार्च व मतदान की तिथि 31 मार्च निर्धारित की गयी है। डीएम ने कहा कि मतदान का समय 8 पूर्वाहन से 4 अपराह्न तक निर्धारित है। मतगणना 5 अप्रैल को होगी। कहा कि मतदान बैलट पेपर के माध्यम से संपन्न होगा। मतदान के लिए बैगनी स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी समय सीमा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित की गई है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति के पश्चात ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।