बिहार राज्य के जिला मुंगेर से अबोध कुमार ठाकुर मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि एक्सीडेंट होने पर रद्द होगी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर का लाइसेंस। इस वक्त परिवहन विभाग से जुड़ी हुई एक ताजा खबर सामने आ रही है. बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर सड़क पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ चालक लाइसेंस, दोनों रद्द कर दिया जायेगा. बिहार के परिवहन सचिव ने सख्त कार्रवाई का निर्देश सभी जिलों के डीटीओ को दिया है.बुधवार को बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है.राज्य में हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की