हरियाणा सरकार ने 16 सितंबर 2021 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मजदूरी वेतन (हरियाणा) नियम, 2021 मसौदा कोड प्रकाशित किया। ये नियम साप्ताहिक अवकाश, अधिकतम काम के घंटे, ओवरटाइम वेतन, यात्रा भत्ता, और अन्य चीजों के साथ न्यूनतम वेतन निर्धारित करते हैं । नियमों में प्रावधान किया गया है कि जहां कर्मचारियों को एक ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखा जाता है, वहां वेतन भुगतान की तारीख से पहले, जो व्यक्ति प्रतिष्ठान का मालिक है, वह ठेकेदार को उनके वेतन का भुगतान करेगा। यानी एक प्रकार से इस मसौदे के अनुसार ठेकेदारी प्रथा को कानूनी प्रमाणिकता दिए जाने की वकालत है जो एक बड़ा बदलाव है ,कम्पनियाँ अधिक संख्या में ठेकदारों के जरिये ही श्रमिक से काम कारने के इक्षुक होंगे ऐसा प्रतीत होता है . तो श्रमिक साथियों आप को क्या लगता है की इस मसौदे का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव परेगा , वेतन में कटौती, न्यूनतम वेतम , काम की पहचान के लिए वेतन स्लिप क्या प्रभावी तरीके से सरकार की निगरानी में होता है , इसका लाभ पहले आप उठा पा रहे थे , सरकारी नियमों का उलंघन होने पर आपने कार्य अस्थल पर क्या पाया , क्या सरकारी अधिकारी श्रमिकों की मदद के लिए आगे आगे आते हैं या फिर वो नियोक्ता ही मदद करते हैं, आने वाले दिनों में इस मजदूरी की कमी को कैसे दूर किया जाए आपके सुझाव बहोत लाभकारी हो सकते हैं , आप अपने सभी सुझाव हमारे साथ साझा करें , आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी , आपके अहम् सुझाव और चुनौती से हम श्रमिक मंत्रालयों को अवगत कराएँगे , अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए अभी अपने फ़ोन से दबाएँ नंबर ३ और रिकॉर्ड करें अपनी बात .