हरियाणा के अम्बाला से अशोक कुमार ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि सदियों से वंशागत प्रॉपर्टियाँ मर्दों के नाम से होती है।इन प्रॉपर्टी में महिलाओं का हक़ विपत्ति के समय में बनता है।सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए।ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद लड़की का हक़ ससुराल में होता है।ससुराल पक्ष दुखी करता है तो पीहर पक्ष को बेटी की मदद करनी चाहिए।