हरियाणा से मनोहर लाल साझा मंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं कि हरियाणा सरकार ने प्रवासी मज़दूरों को राहत दी है। हरयाणा कोर्ट ने पचीस प्रतिशत नौकरी वाली क़ानून पर रोक लगाई है हरियाणा सरकार के क़ानून जिसमें लोकल युवकों को पचत्तर प्रतिशत रोज़गार में आरक्षण मिलना था और प्रवासी मज़दूरों को सिर्फ पचीस प्रतिशत ही मिलनी थी जिस पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने है ये प्रवासी मज़दूरों के लिए राहत की बात है.