झारखण्ड राज्य से दीनानाथ चौधरी,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि उनका पीएफ का पैसा नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कई बार आवेदन किया परतनु किसी कारणवश उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।

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आपको बता दें कि पीएफ विथड्रावल करने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके सभी पुराने पीएफ खाते आपके नए पीएफ खाते में स्थानांतरित हो गये हों और आपके बुनियादी विवरण, जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पता, आपका केवाईसी यानि आधार, पैन, बैंक खाता सभी आपके पी.एफ खाते के साथ लिंक हों और इन सभी में आपके विवरण बिलकुल सही और एक समान हों। यह भी ध्यान रखिये कि आपको काम छड़े 2 महीने हो चुके हों और आपकी कंपनी ने आपकी "डेट ऑफ़ एक्ज़िट और डेट ऑफ़ ज्वाइनिंग" सही से अपडेट किया है। अगर ऊपर बताये गये विवरण में कोई गलती नहीं है, तो आपका आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा, लेकिन अगर अस्वीकृत होता है, तो इसका मतलब आपके पीएफ खाते में कुछ कमी है। उसे सही कर आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको कम्पोजिट क्लेम फॉर्म "नॉन आधार" भरकर और उसपर अपनी कंपनी या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी, आपके बैंक मैनेजर या पोस्टमॉस्टर के हस्ताक्षर करवा कर अपनी बैंक पास बुक का ज़ेरॉक्स या फिर कैंसल्ड चेक के साथ पी.एफ ऑफिस में जमा करें। लेकिन राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करवाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बुनियादी विवरण बिल्कुल सही हों। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपका के.वाई.सी पी.एफ खाते के साथ लिंक है, तो "कम्पोजिट क्लेम फॉर्म" सही तरीक़े से भरकर पी.एफ ऑफिस में जमा कर दें। आपको इसमें अपनी कंपनी के हस्ताक्षर की जरुरत नहीं पड़ेगी। कंपनी अगर इसे प्रमाणित नहीं करती, तो आप इसकी लिखित शिकायत पी.एफ ऑफिस में कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी कंपनी के परिचय पत्र या वेतन पर्ची को अटैच करें।
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March 1, 2021, 7:20 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   UID   rural banking