दिल्ली एनसीआर के उद्योग विहार से राम करण की बातचीत साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से गुरुदेव पंडित से हुई। गुरुदेव पंडित ने बताया कि उन्होंने दो कंपनियों एसआई इंटरनेशनल व महारानी कंपनी में कार्य किया है। दोनों कंपनियों में उनका दो साल व छह महीनें का पीएफ का पैसा फ़सा हुआ है। ओरिएंट कंपनी वालों द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड में निम्नलिखित समान जन्म तिथि की बात कहने पर इन्होने पैन कार्ड के जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड में जन्म तिथि बदल दिया था ,जिसके बाद अब दोबारा जन्म तिथि में सुधार रहा है। इस कारण वो अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पा रहे है।
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आपको बता दें कि ऑफलाइन तरीक़े में आप अपनी कंपनी से एक लेटर या पी.एफ "ज्वाईँट डिक्लेयरेशन फ़ॉर्म" में आपको सही करवाने वाले विवरण, जैसे- आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, भर कर, उस पर अपने कंपनी के एच.आर या मैनेजर के हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करवा कर पी.एफ ऑफिस में जमा कर दें, और इसके साथ इन विवरणों के सत्यापन के लिए अपने दस्तावेजों का ज़ेरॉक्स भी अटैच करें। अगर कंपनी उसे प्रमाणित नहीं करती, तो आप इसकी शिकायत पी.एफ ऑफिस में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक लिखित शिकायत पत्र के साथ कंपनी द्वारा जारी अपना पहचान पत्र, वेतन पर्ची या कोई भी ऐसा प्रमाण, जो यह साबित करे कि आप उसी कंपनी मैं काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, संलग्न करना होगा। आप अपने लिए इस शिकायत पत्र का एक ज़ेरॉक्स भी ले लें। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको https://epfigms.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर ग्रीवांस का ऑप्शन चुनना होगा, फिर अपना विवरण और शिकायत टाइप करके आपको अपनी कंपनी का विवरण भी भरना होगा। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर
Feb. 18, 2021, 5:42 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ UID Identity proof