महराष्ट्र से विजय साहू साझा मंच के माध्यम से कहते हैं कि वे एक कम्पनी में 15 साल तक काम किये जहाँ पीएफ का कुछ हिस्सा पेंशन में जमा किया गया है इसको प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। इसकी जानकारी दी जाए

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अगर कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक पी.एफ में अपना योगदान करता है तो वह पेंशन पी.एफ पेंशन के लिए योग्य हो जाता है, और वह अपना पी.एफ और पी.एफ पेंशन दोनो का पैसा काम छोड़ने के 2 महीने बाद निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 वर्षों तक काम करते हुए पी.एफ में अपना योगदान करता है तो वह अपने पी.एफ का पैसा तो निकाल सालता है मगर, पी.एफ पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकता। पी.एफ पेंशन का पैसा उसे 58 वर्ष कि आयु में ही मिलना शुरू होगा, या फिर वह 50 वर्ष कि आयु में ही अपना पेंशन शुरू करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो ऊपर बताये गई चिज़ेन उसपर लागू नहीं होंगी। ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करने केलिए आपको पहले अपने पी.एफ अकाउंट में लॉग-इन कर, अपनी प्रोफाइल में अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, इससे आपका ई-नॉमिनेशन अनलॉक होजायेगा। ई-नॉमिनेशन में आपको उन लोगों के नाम डालने होंगें जिन्हें आप नॉमिनी के तोर पर शामिल करना चाहते, यहाँ आपको उनके आधार, जन्मा तिथि, उनका आपके साथ रिश्ता, उनकी बैंक डिटेल्स और उनकी फोटो अपलोड करनी होगी। ई-नॉमिनेशन के बिना आप ऑनलाइन पेंशन केलिए अप्लाई नहीं करपायेगें। पेंशन कि अप्लीकेशन भरने केलिए, ऑनलाइन सर्विसेज़ पर जाए और ऑनलाइन क्लेम को चुने, फिर सेलेक्ट क्लेम में मंथली क्लेम- फॉर्म 10डी का चयन करें, यहाँ आप अपनी डेट ऑफ़ जॉइनिंग, डेट ऑफ़ एक्ज़िट और आपके दुवारा भरी गई नॉमनीज़ के नाम देख पाएंगे। फिर आपको अपना स्कीम सर्टिफ़िकेट नंबर भरना होगा जिसे आप ऑफलाइन फॉर्म 10सी भरकर, उसपर अपने कंपनी का अटेस्टेशन करवाकर और अपने और नॉमनीज़ के आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफ़िकेट कि कॉपी लगाकर पीएफ ऑफिस में जमा कर दें, यह फॉर्म आपको हर बार कंपनी बदलने पर भरनी पड़ेगी। फिर अपनी बैंक डिटेल्स डालकर अपने बैंक पास बुक या कैंसलेड चेक कि साफ़ फोटो अपलोड करनी होगी। आखिर में आधार से लिंक्ड मोबाइल पर आए OTP कि मदद से आप इस एप्लीकेसन को सबमिट कर दें।
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Jan. 29, 2021, 1:54 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements